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युनिवर्सल हेल्थ केयर (यूआईआईसी के सहयोग से शुरू की गई) |
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à बीपीएल परिवार हेतु मेडिकल बीमा उपलब्ध कराना,चूंकि नियमित मेडिकल पॉलिसी उनमें से अधिकांश के पहुंच के बाहर है।
à
एसएचजी के सदस्य,संयुक्त
देयता समूह(जेएलजी),रायतू मिञ समूह एवं गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल)
के परिवारों के किसान,जो शहरी एवं ग्रामीण क्षेञों में वित्तीय
समावेश के तहत'नो फ्रिल्स'खाते खोले हैं ।
à
आयुः 5 से 65 वर्ष के
बीच । 3 माह के शिशु से 5 वर्ष के बच्चे तक (वशर्ते कि माता पिता
à
परिवार के कमाऊ प्रधान की
मृत्यु पर,नामित व्यक्ति को अधिकतम रु 25,000 की राशि का भुगतान किया
जाएगा ।
à
बीमारी/दुघर्टना की
स्थिति में निम्नलिखित राशि देय होती है ।
à यदि परिवार का कमाऊ प्रधान दुर्घटना/बीमारी/रोग के कारण अस्पताल में भर्ती हो जाता है तो इसके लिए सेक्शन/अपंगता क्षतिपूर्ति के तहत का रु 50 प्रतिदिन की दर पर अधिकतम रु 750 का बैध दावा किया जा सकता है।
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महत्वपूर्ण अधिसूचना |
भर्ती
| बोली/निविदाएं/नीलामी
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| फीडबैक
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