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चीनी मिलों के साथ गठबंधन व्यवस्था के तहत ट्रैक्टरों की मरम्मत हेतु ऋण |
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à
ट्रैक्टर 15 वर्ष से कम
पुराना होना चाहिए।
à
उधारकर्ता प्रायोजक चीनी
मिल के पास ईख उत्पादक के रूप में पंजीकृत होना चाहिए।
à
चीनी मिल के पास पंजीकृत
किसान द्वारा ट्रैक्टर की मरम्मत एवं रखरखाव की लागत को पूरा करने के लिए
।
à ट्रैक्टर की मरम्मत हेतु अधिकतम रु 50,000/- पर विचार किया जा सकता है ।
à
इंजन को बदलने के लिए ट्रैक्टर
की मरम्मत हेतु,यह ट्रैक्टर के निर्मित मानक के अनुसार होना चाहिए । à बढ़ी हुई सीमा ट्रैक्टर के निर्मित मानक की कीमत के अनुरूप होना चाहिए और इनवॉयस को देखकर सत्यापित किया गया हो ।
à परियोजना लागत का 15 प्रतिशत ।
10 प्रतिशत वार्षिक (बीपीएलआर-
2.50 प्रतिशत )
à
12 माह के भीतर अदा करना है
।
à
तीसरी पार्टी की गारंटी ।
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