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चीनी मिलों के साथ गठबंधन व्‍यवस्‍था के तहत ट्रैक्‍टरों की मरम्‍मत हेतु ऋण
      


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अर्हताः

à  ट्रैक्‍टर 15 वर्ष से कम पुराना होना चाहिए।

à  उधारकर्ता प्रायोजक चीनी मिल के पास ईख उत्‍पादक के रूप में पंजीकृत होना चाहिए।

 


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प्रयोजनः

à  चीनी मिल के पास पंजीकृत किसान द्वारा ट्रैक्‍टर की मरम्‍मत एवं रखरखाव की लागत को पूरा करने के लिए ।
 



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ऋण की राशिः

à  ट्रैक्‍टर की मरम्‍मत हेतु अधिकतम रु 50,000/- पर विचार किया जा सकता है ।

à  इंजन को बदलने के लिए ट्रैक्‍टर की मरम्‍मत हेतु,यह ट्रैक्‍टर के निर्मित मानक के अनुसार होना चाहिए ।

à  बढ़ी हुई सीमा ट्रैक्‍टर के निर्मित मानक की कीमत के अनुरूप होना चाहिए और इनवॉयस को देखकर सत्‍यापित किया गया हो ।



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मार्जिनः

à  परियोजना लागत का 15 प्रतिशत ।



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ब्‍याज दर:            

10 प्रतिशत वार्षिक (बीपीएलआर- 2.50 प्रतिशत )



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चुकौती :

à  12 माह के भीतर अदा करना है ।
 



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प्रतिभूति :

à  तीसरी पार्टी की गारंटी ।

 


पिछली बार अद्यतन June 10, 2008


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